पुलिस किस तरह चालान करती है। पुलिस चालान के सामान्य नियम और नागरिको के अधिकार के बारे में ये जानना बहुत जरुरी है; कि पुलिस चालान के नियम क्या है; क्युकी आये दिन traffic police और civil police चालान (challan) करती है हम लोगो को जानकारी होनी चाहिए
पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के तहत चालान करती है।
चालान में क्या सूचना होती है-
पुलिस क्या डॉक्यूमेंट मांग सकती है-
कि पुलिस किस तरह से चालान करती है और उसका भुगतान कौन कर सकता है। पुलिस का किस पद का अधिकारी चालान काटने का अधिकारी होता है तथा उसे चालान का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त है
सबसे पहले तो ये जान लेते है कि चालान
(Police & Traffic Challan) कितने तरह के होते है:
Police challan 03 तरह के होते है-
Police challan 03 तरह के होते है-
1. On the spot Challan:
इनका भुगतान पुलिस द्वारा उसी समय सरकारी शुल्क लेकर किया जाता है, जिसकी
Receipt भी पुलिस दूर चालान के साथ दी जाती है। इसके भुगतान के लिए कही जाने कि जरुरत नहीं पड़ती है।
2. Notice Challan:
पुलिस जब किसी वाहन को रोकती है और वह वाहन नहीं रुकता है तो पुलिस उसकी रजिस्ट्रेशन नोट करके उसके पते पर भिजवा देती है । ऐसी को नोटिस चालान कहा जाता है ।
3. Court Challan :
इसका चालान पुलिस द्वारा काटकर चालनकर्ता को दिया जाता है जिसका भुगतान चालनकर्ता कोर्ट में करता है।
पुलिस किस अधिकार के तहत चालान काटती है-
पुलिस किस अधिकार के तहत चालान काटती है-
पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के तहत चालान करती है।
चालान में क्या सूचना होती है-
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चालान में पुलिस अधिकारी द्वारा जिसका चालान किया गया है उसका नाम होता है
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Date जिस date को चालान काटता है
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अपराध का विवरण mv एक्ट () की किन धाराओं का अपराध किया है उसका विवरण होता है।
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कोर्ट का नाम -पुलिस अधिकारी द्वारा कटे गए चालान में जिस कोर्ट से चालान का भुगतान होगा उसका नाम लिखा होता है
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हस्ताक्षर जिस पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है उसका हस्ताक्षर भी चालान पर अंकित होता है
किस रैंक का अधिकारी चालान काट सकता है -
पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132 के तहत चालान Sub inspector rank से कम का पुलिस अधिकारी चालान नही काट सकता है यानी की कांस्टेबल ओर हेड कांस्टेबल को चालान काटने का अधिकार नही होता है
पुलिस क्या डॉक्यूमेंट मांग सकती है-
पुलिस vehicle के documents जैसे driving licence, vehicle registration number, pollution certificate,
insurance vehicle आदि डाक्यूमेंट्स मांग सकती है
Vehicle का परमिट RTO द्वारा मांग जाता है या traffic व्यवस्था संभालने बाली पुलिस द्वारा, थाने कि पुलिस को परमिट मांगने का अधिकार नहीं होता है ।
Vehicle का परमिट RTO द्वारा मांग जाता है या traffic व्यवस्था संभालने बाली पुलिस द्वारा, थाने कि पुलिस को परमिट मांगने का अधिकार नहीं होता है ।
MV Act. 2019 : पुलिस चालान के नियम तथा अधिकार
Reviewed by Creative Bihari
on
October 10, 2019
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